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राजस्थान में पंचायत चुनावों का बिगुल बजा, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया 4 चरणों का पूरा शेड्यूल

03 Oct 2026, 06:43 AM · 34 views · 1 min readराजस्थान में पंचायत चुनावों का बिगुल बजा, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया 4 चरणों का पूरा शेड्यूल

राजस्थान के 41 जिलों में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य में मतदान चार चरणों में संपन्न होंगे और इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता प्रभावी हो गई है।

राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव का आधिकारिक ऐलान शनिवार को कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेशभर में यह पूरी चुनाव प्रक्रिया कुल चार चरणों में पूरी कराई जाएगी। इस बार राज्य के 41 जिलों में पंचायतीराज चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 41 जिला परिषदों के लिए 1403 जिला परिषद सदस्यों का चुनाव होना है। इसके अलावा 457 पंचायत समितियों के 8,245 सदस्यों के लिए भी मतदान कराए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पर बात करें तो 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच पदों के लिए चुनाव संपन्न होंगे। इन सभी ग्राम पंचायतों में कुल 1,30,584 वार्ड बनाए गए हैं। कुल मिलाकर लगभग 1 लाख 69 हजार पंचायतीराज जनप्रतिनिधियों का चयन इस प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। चुनावी प्रक्रिया के मतदान तरीकों की बात करें तो सरपंच और वार्ड पंच पदों के चुनाव मतपत्र यानी बैलेट पेपर के माध्यम से होंगे। वहीं दूसरी ओर, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के जरिए संपन्न कराए जाएंगे।
राज्य निर्वाचन आयोग के शेड्यूल के मुताबिक, पंचायत चुनाव की लोक सूचना 8 अक्टूबर को जारी की जाएगी। उम्मीदवार 13 अक्टूबर तक अपने नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे, जिसका समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक तय किया गया है। नामांकन पत्रों की समीक्षा 14 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर होगी। विभिन्न चरणों की अधिसूचनाओं की बात करें तो पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण की अधिसूचना 8 अक्टूबर, दूसरे चरण की 13 अक्टूबर, तीसरे चरण की 19 अक्टूबर और चौथे चरण की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जाएगी। पंचायतीराज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। इसके तहत 41 जिला प्रमुख पदों में से 20 पद महिलाओं के लिए आरक्षित रखे गए हैं। वहीं, 457 प्रधान पदों में से 221 पद महिला उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर भी महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व मिलेगा, जहाँ 14,403 सरपंच पदों में से लगभग 7,200 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसके अलावा विभिन्न आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी नियमों के तहत सीटें तय की जा चुकी हैं।

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