
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ PIL पर सुप्रीम कोर्ट में 27 अक्टूबर को होगी सुनवाई
06 Oct 2026, 10:41 PM · 35 views · 1 min read
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अक्टूबर को तय की गई है।
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर की गई एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने का फैसला लिया है। अदालत ने इस सिलसिले में केंद्र सरकार, निर्वाचन आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
सोमवार को इस मामले पर अदालत में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अब आगामी 27 अक्टूबर की तारीख सुनवाई के लिए मुकर्रर की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि निर्वाचन आयोग द्वारा कुछ फैसले अन्य आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए हैं।
इस बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत निर्वाचन आयोग के सभी निर्णयों की समीक्षा करेगी। पीठ ने यह भी कहा कि यदि कोई भी आदेश कानूनी प्रावधानों के विपरीत पाया जाता है, तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि SIR प्रक्रिया के तहत प्रयुक्त होने वाले फॉर्म 6 में किसी भी प्रकार के बदलाव को उसने मंजूरी नहीं दी है। अदालत रिकॉर्ड सामने आने पर ही यह जांचेगी कि इन बदलावों के पीछे किसकी भूमिका थी।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अंतिम फैसला आने तक नए निर्णय लेने से रोका जाए और उन्हें निलंबित किया जाए।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त को कार्य करने से रोकने या उनके निलंबन से जुड़ा कोई भी अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया। पीठ का मानना था कि यदि CEC को निलंबित कर दिया गया, तो आयोग का कामकाज ठप हो जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि अदालत केवल मीडिया रिपोर्ट्स या अखबारों की खबरों के आधार पर इस तरह के गंभीर कदम नहीं उठा सकती। न्यायहित में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग का पक्ष सुनना आवश्यक है।
याचिकाकर्ता पक्ष की दलील थी कि अन्य चुनाव आयुक्त कामकाज संभाल सकते हैं, लेकिन अदालत ने इस पर तुरंत कोई कठोर आदेश देने से इनकार करते हुए पक्षों के जवाब का इंतजार करना बेहतर समझा।
Related News


दिल्ली कोर्ट ने 1.15 करोड़ रुपये के साइबर धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों को दी जमानत

सूरत में 2022 के ट्रिपल मर्डर का खुलासा, पति-पत्नी पर 3 महिलाओं की हत्या का आरोप कोसंबा में पुराने हत्या मामले की जांच ने खोला राज, पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पत्नी को फंसाने के लिए दी थी गलत सूचना

Home